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1971 से चल रहे गैरेज को किया गया अनाधिकृत घोषित! नगर पालिका पर सवालिया निशान?

कांदिवली पश्चिम एस.वी. रोड पर स्थित 1971 से लगातार चल रहे एक गैरेज़ पर नगर पालिका के आर. साउथ डिवीजन ने कार्रवाई की है और इस गैरेज को अनाधिकृत घोषित कर दिया है। इस गैराज के मालिक का नाम रंजीत मापरा है और "1971 से नगर निगम को नियमित टैक्स का भुगतान करने के बावजूद मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ?" ऐसे मापरा ने नगर पालिका से सवाल किया है। इस गैराज के डिज़ाइन को नगर पालिका के आर.दक्षिण प्रभाग द्वारा अनुमोदित किया गया था। इसके साथ ही मापरा ने आरोप लगाया है कि आर. साउथ विभाग द्वारा भ्रष्टाचार किया गया है, क्योंकि सोसायटी को नियमित रूपसे मेंटेनेंस के साथ-साथ नियमित बिजली बिलों का भुगतान करने के बावजूद ये कार्रवाई की गई है।


इस बीच स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर पालिका ने सोसायटी की योजना को देखे बगैर यह कार्रवाई की है। कुल मिलाकर मापरा के पास मौजूद दस्तावेजों को देखें तो बृहन्मुंबई नगर निगम के आर. साउथ डिविजन पर सवालिया निशान लग रहा है।

बीजेपी विधायक योगेश सागर ने कहा, ''यह गैराज पूरी तरह से अनधिकृत है, उनके पास कोई आधिकारिक सबूत नहीं है.''

योगेश सागर के बयान पर सवाल यह उठ रहे है की अगर यह गैरेज अनधिकृत है तो जब इसकी स्थापना की गई थी तब इसे क्यों अनुमति दी गई थी ? क्यों टैक्स लिया जा रहा था ? इस तरहके कई सवाल फ़िलहाल इस घटना को देखते हुए सामने आ रहे है। 


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